जयपुर। जयपुर मेट्रो-प्रथम की सीबीआई मामलों की विशेष कोर्ट-5 ने एक लाख रुपये की रिश्वत के आठ साल पुराने मामले में बीएसएनएल भरतपुर के तत्कालीन दूरसंचार अधिकारी राजेश कुमार बंसल व बीएसएनएल के रिटायरकर्मी मदनलाल बंसल को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है।
वहीं कोर्ट ने राजेश कुमार पर 1.50 लाख व मदनलाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त राजेश का लोक सेवक होने के नाते समाज के प्रति दायित्व था। लेकिन उसने आपराधिक षडयंत्र के चलते बिचौलिए मदनलाल के साथ मिलीभगत कर रिश्वत की रकम ली।
You may also like
हरिद्वार में फर्जी बाबाओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन कालनेमि के तहत 13 गिरफ्तार
राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने जत्थेदार गर्गज से की मुलाकात, तमाम मुद्दों पर की चर्चा
रामनगर में अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर, रेलवे जमीन से हटाया गया अतिक्रमण
विंबलडन 2025: टेलर फ्रिट्ज को हराकर फाइनल में पहुंचे कार्लोस अल्काराज
तीन साल पहले की थी लव मैरिज, फिर हुई तीसरे की एंट्री और भैया को… ननदों ने खोला भाभी का खौफनाक राज '