राजस्थान में विभिन्न भर्तियों में आवेदन करने वाले अपात्र अभ्यर्थियों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सख्त रवैया अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि कोई अभ्यर्थी जानबूझकर गलत जानकारी देकर आवेदन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उसे एक साल की सजा या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
18 मार्च को जारी हुई थी भर्ती
राजस्थान लोक सेवा आयोग की यह सख्ती ऐसे समय में आई है, जब गृह रक्षा विभाग में डिप्टी कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती के लिए 10 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे। आरपीएससी के अनुसार भर्ती विज्ञापन 18 मार्च 2025 को जारी किया गया था और 24 मार्च से 22 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके बाद आयोग ने 13 से 28 मई तक आवेदन वापस लेने का मौका दिया, लेकिन कई अपात्र अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र वापस नहीं लिए। जिस पर आयोग ने अल्टीमेटम देते हुए 22 जून रात 12 बजे तक आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि बढ़ा दी। इसके बावजूद अपात्र अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन वापस नहीं लिए।
जांच में कई अपात्र अभ्यर्थी मिले
आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग की आईटी शाखा द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की रेंडम/सैंपल जांच की गई, जिसमें पाया गया कि कई अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित योग्यता या अनुभव नहीं था। ऐसे अभ्यर्थियों को फार्म वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गृह रक्षा विभाग में डिप्टी कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती के लिए 10 हजार से ज्यादा आवेदन आए हैं, जबकि इन पदों के लिए सेना के कैप्टन, इमरजेंसी या शॉर्ट सर्विस कमीशन धारक स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी ही पात्र थे। इसके बावजूद बड़ी संख्या में अपात्र अभ्यर्थियों ने फार्म भर दिए।
अपात्र अभ्यर्थियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
अब आरपीएससी ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अभ्यर्थी जानबूझकर गलत जानकारी देकर आवेदन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें एक साल की सजा या 10 हजार रुपए तक का जुर्माना शामिल है। ई-मित्र संचालकों को भी चेतावनी दी गई है कि वे अभ्यर्थियों को भ्रामक तरीके से फार्म भरने के लिए प्रेरित न करें, अन्यथा उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
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