कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के अनुसार पीएफ खाते में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है। पर क्या हो अगर पीएफ खाते में होने वाला कंट्रीब्यूशन रुक जाए? यदि आपके पीएफ खाते में भी लंबे समय से पैसा जमा नहीं हुआ है तो जान लें कि कितने समय बाद आपके खाते को इनएक्टिव माना जाएगा। इसके साथ ही कई लोगों कि यह भी सवाल होते हैं कि क्या निष्क्रिय पीएफ खाते से पैसे निकालना संभव होता है? पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन उस समय बंद होता है जब आपकी नौकरी चली जाती है। यह तो सभी जानते हैं कि नौकरी जाने के 2 महीने बाद ही आप अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन खाता कब निष्क्रिय होता है यह जानते हैं।
कितने समय में निष्क्रिय माना जाएगा पीएफ अकाउंट?यदि पीएफ खाते में लगातार 3 साल तक राशि डिपाजिट नहीं होती है तो वह निष्क्रिय माना जाता है। यानी आप उसमें डिपॉजिट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जमा पैसा निकाल जरूर सकते हैं। आपका अकाउंट ईनएक्टिव तो जरूर होगा, लेकिन खाता पूरी तरह से बंद नहीं होता। यानी आप जब चाहे तब अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं आपके पैसे पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं।
निष्क्रिय पीएफ खाते पर ब्याज के नियम एक सवाल यह भी है कि क्या निष्क्रिय पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर भी ब्याज मिलता रहेगा? इसका जवाब है हां, यदि आपका खाता ईनएक्टिव हो गया है फिर भी उसमें अगर पैसे जमा है तो उसे पर ब्याज मिलता रहेगा जब तक आप पैसे निकाल नहीं लेते।
निष्क्रिय पीएफ अकाउंट से कैसे करें विड्रोल
कितने समय में निष्क्रिय माना जाएगा पीएफ अकाउंट?यदि पीएफ खाते में लगातार 3 साल तक राशि डिपाजिट नहीं होती है तो वह निष्क्रिय माना जाता है। यानी आप उसमें डिपॉजिट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जमा पैसा निकाल जरूर सकते हैं। आपका अकाउंट ईनएक्टिव तो जरूर होगा, लेकिन खाता पूरी तरह से बंद नहीं होता। यानी आप जब चाहे तब अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं आपके पैसे पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं।
निष्क्रिय पीएफ खाते पर ब्याज के नियम एक सवाल यह भी है कि क्या निष्क्रिय पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर भी ब्याज मिलता रहेगा? इसका जवाब है हां, यदि आपका खाता ईनएक्टिव हो गया है फिर भी उसमें अगर पैसे जमा है तो उसे पर ब्याज मिलता रहेगा जब तक आप पैसे निकाल नहीं लेते।
निष्क्रिय पीएफ अकाउंट से कैसे करें विड्रोल
- इसके अलावा UAN की आवश्यकता होगी।
- इसके बाद ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर UAN और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
- अब ऑनलाइन सर्विस के विकल्प में जाकर क्लेम पर क्लिक करें।
- यदि आप पेंशन का पैसा निकालना चाहते हैं तो फॉर्म 10 और पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो फॉर्म 19 का चुनाव करना होगा।
- सभी जरूरी जानकारियां दर्ज करने के बाद क्लेम सेटेलमेंट के लिए सबमिट के बटन पर क्लिक करें और आधार ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन पूरा करें।
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