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बेंगलुरू कोर्ट ने अतुल सुभाष सुसाइड केस में निकिता सिंघानिया और उसके परिवार को दी जमानत

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जमानत का फैसला

बेंगलुरू: AI इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या मामले में आरोपी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा और भाई अनुराग को बेंगलुरू के सिटी सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है।


जमानत के लिए अदालत में याचिका

सुभाष की पत्नी निकिता, उनकी मां और भाई ने जमानत के लिए बेंगलुरू की सत्र अदालत में याचिका दायर की थी। पहले उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की थी कि सत्र अदालत को उनकी जमानत याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए। हाई कोर्ट ने सत्र अदालत को आज ही इस याचिका का निपटारा करने का आदेश दिया।


फैसले को चुनौती देने की योजना

ऊपरी अदालत में फैसले को दी जाएगी चुनौती


अतुल सुभाष के वकील ने बताया कि जैसे ही आदेश की कॉपी मिलेगी, वे इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। तीनों आरोपियों ने 19 दिसंबर को जमानत के लिए निचली अदालत में आवेदन किया था और साथ ही हाई कोर्ट का भी रुख किया था।


गिरफ्तारी का विवरण

14 दिसंबर 2024 को किया गया था गिरफ्तार


कर्नाटक पुलिस ने 14 दिसंबर 2024 को निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया, जबकि उसकी मां और भाई को प्रयागराज से अरेस्ट किया गया। इन तीनों पर अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।


अतुल सुभाष का आत्महत्या का मामला

9 दिसंबर को किया था सुसाइड


अतुल सुभाष (34) का शव 9 दिसंबर को बेंगलुरु के मुन्नेकोलालु में उनके घर पर फंदे से लटका मिला था। उन्होंने एक वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर और लगातार उत्पीड़न कर आत्महत्या के लिए मजबूर किया।


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