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कर्नाटक: पत्नी के खिलाफ पति ने जान से मारने की शिकायत कराई दर्ज, फिर भी बना आरोपी!

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रायचूर, 22 जुलाई . कर्नाटक के रायचूर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया था, अब खुद बाल विवाह अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा है.

रायचूर महिला पुलिस ने पति तातैया के खिलाफ मामला दर्ज किया है, क्योंकि उसने 15 साल 8 महीने की नाबालिग से शादी की थी. तातैया की मां और सास को भी इस अपराध में शामिल होने के लिए आरोपी बनाया गया है.

पुलिस के अनुसार, तातैया ने शुरुआत में पुलिस से शिकायत की थी कि उसकी पत्नी ने उसे मारने की कोशिश की और उसे रायचूर जिले के गुर्जापुरा बैराज पर कृष्णा नदी में धक्का दे दिया. उसने दावा किया कि उसकी पत्नी ने फोटो खींचने के बहाने उसे नदी में धकेला.

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने लोगों का ध्यान खींचा. तातैया ने खुद को किसी तरह बचा लिया और अपनी पत्नी से इस “हत्या के प्रयास” के बारे में सवाल किया.

तातैया के परिवार ने बताया कि शादी के बाद से ही दंपति के रिश्ते में तनाव था. परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी ने तातैया को जूते दिखाकर अपमानित किया. हालांकि, परिवार ने इस घटना के लिए पुलिस शिकायत दर्ज न करने का फैसला किया, लेकिन तलाक की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही. पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक के लिए कागजात पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे.

पुलिस जांच के दौरान दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें पत्नी की उम्र 15 साल 8 महीने पाई गई. इसके बाद रायचूर महिला पुलिस ने तातैया, उसकी मां और सास के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.

राज्य बाल अधिकार आयोग के निर्देश पर महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की. देवासुगुर के पंचायत विकास अधिकारी रविकुमार ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज की. बाल संरक्षण इकाई ने नाबालिग पत्नी को अपनी हिरासत में लिया और उसे एक ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया.

रायचूर महिला पुलिस ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, तातैया की पत्नी उसकी दूर की रिश्तेदार थी. इस घटना ने स्थानीय समुदाय में हलचल मचा दी है.

वीकेयू/केआर

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