New Delhi, 16 सितंबर . फिल्म Actor आलोक नाथ को मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड केस में Supreme court से बड़ी राहत मिली है. इस केस की सुनवाई करते हुए Supreme court ने Actor की याचिका पर Haryana, उत्तर प्रदेश और केंद्र Government को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
Supreme court ने आलोक नाथ की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई है. इसी केस में Actor श्रेयस तलपडे को भी Supreme court से राहत मिल चुकी है.
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने Actor की याचिका पर Haryana Police और अन्य को नोटिस जारी किया है.
अब Supreme court Actor श्रेयस तलपड़े की याचिका के साथ आलोक नाथ के केस की सुनवाई करेगा. आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द किए जाने की मांग की है.
यह पूरा मामला Haryana के सोनीपत की एक मल्टी मार्केटिंग फर्म से जुड़ा है. इसमें हुई धोखाधड़ी के आरोप में फिल्म Actor आलोक नाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इस कंपनी ने Actor आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था.
सोनीपत और Lucknow दोनों जगह दर्ज की गई First Information Report में श्रेयस तलपडे, आलोक नाथ समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था. शिकायत में 7 आरोपियों ने कथित तौर पर 45 निवेशकों से 9.12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी होने की बात कही थी.
First Information Report के मुताबिक, इस कंपनी का नाम ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसने 16 सितंबर 2016 को Haryana और Lucknow समेत कई राज्यों में ठगी का बिजनेस शुरू किया था. यह सोसाइटी Madhya Pradesh के इंदौर में रजिस्टर्ड बताई गई थी.
सोसाइटी में निवेशकों को फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट जैसी योजनाओं का ऑफर दिया जाता था. अच्छी ब्याज दरों के लालच से कई लोगों ने इस कंपनी में निवेश किया था.
करोड़ों रुपए हड़पने के बाद पिछले साल नवंबर में सोसाइटी के ऑफिस अचानक से बंद होने लगे, जिसके बाद पीड़ितों ने अलग-अलग जगह इसको लेकर First Information Report दर्ज कराई. फिलहाल इस कंपनी के संस्थापकों की खोज जारी है. बताया जा रहा है कि Police अभी तक उन्हें पकड़ नहीं पाई है.
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जेपी/एबीएम
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