नई दिल्लीः कांग्रेस पार्टी को 2017-18 के टैक्स छूट एक मामले में झटका लगा है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कांग्रेस की 2017-18 के टैक्स छूट मांगने की अपील को खारिज कर दिया है। अब कांग्रेस को 199 करोड़ रुपये के दान पर टैक्स देना होगा। कांग्रेस पार्टी को मिले इस दान पर आयकर विभाग ने टैक्स मांगा था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, लेकिन न्यायाधिकरण ने विभाग के फैसले को सही ठहराया है।
कांग्रेस पार्टी का कहना था कि राजनीतिक दलों को दान में मिले पैसे पर टैक्स नहीं लगता। इसलिए उन्होंने टैक्स रिटर्न भी नहीं भरा था। इसी बात को लेकर आयकर विभाग ने टैक्स मांगा था। अब ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग के फैसले को सही माना है।
अब यह जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या हैकांग्रेस ने 2 फरवरी, 2019 को अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया था। यह 31 दिसंबर, 2018 की आखिरी तारीख के बाद दाखिल किया गया। पार्टी ने अपनी आय शून्य बताई थी। साथ ही, 199.15 करोड़ रुपये की छूट का दावा किया था।
लेकिन, सितंबर 2019 में एक अधिकारी ने जांच के दौरान पाया कि पार्टी ने 14.49 लाख रुपये नकद दान के रूप में स्वीकार किए थे। इनमें से कई दान कानून के हिसाब से तय सीमा से ज्यादा थे। कानून कहता है कि 2000 रुपये से ज्यादा का दान चेक या बैंक ट्रांसफर के जरिए दिया जाना चाहिए।
जब कांग्रेस ने टैक्स में छूट मांगी, तो आयकर विभाग ने 2021 में इसे नामंजूर कर दिया। मार्च 2023 में आयकर आयुक्त (अपील) ने भी इस फैसले को सही ठहराया था। इसके बाद कांग्रेस ने अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क किया था। लेकिन, न्यायाधिकरण ने पिछले साल कांग्रेस को कोई राहत नहीं दी थी।
कांग्रेस पार्टी का कहना था कि राजनीतिक दलों को दान में मिले पैसे पर टैक्स नहीं लगता। इसलिए उन्होंने टैक्स रिटर्न भी नहीं भरा था। इसी बात को लेकर आयकर विभाग ने टैक्स मांगा था। अब ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग के फैसले को सही माना है।
अब यह जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या हैकांग्रेस ने 2 फरवरी, 2019 को अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया था। यह 31 दिसंबर, 2018 की आखिरी तारीख के बाद दाखिल किया गया। पार्टी ने अपनी आय शून्य बताई थी। साथ ही, 199.15 करोड़ रुपये की छूट का दावा किया था।
लेकिन, सितंबर 2019 में एक अधिकारी ने जांच के दौरान पाया कि पार्टी ने 14.49 लाख रुपये नकद दान के रूप में स्वीकार किए थे। इनमें से कई दान कानून के हिसाब से तय सीमा से ज्यादा थे। कानून कहता है कि 2000 रुपये से ज्यादा का दान चेक या बैंक ट्रांसफर के जरिए दिया जाना चाहिए।
जब कांग्रेस ने टैक्स में छूट मांगी, तो आयकर विभाग ने 2021 में इसे नामंजूर कर दिया। मार्च 2023 में आयकर आयुक्त (अपील) ने भी इस फैसले को सही ठहराया था। इसके बाद कांग्रेस ने अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क किया था। लेकिन, न्यायाधिकरण ने पिछले साल कांग्रेस को कोई राहत नहीं दी थी।
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