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सेना भर्ती में महिला और पुरुष वैकेंसी अलग करना भेदभाव, दिल्ली हाई कोर्ट ने माना पक्षपात के समान

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना में भर्ती के लिए महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग वैकेंसी निर्धारित करने से संबंधित अधिसूचना को लिंग के आधार पर पक्षपात के समान माना और एक महिला उम्मीदवार को उस वैकेंसी पर नियुक्त करने का एयरफोर्स को निर्देश दिया, जो उसने पुरुष उम्मीदवार के लिए मानते हुए खाली छोड़ दी थी।



जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने माना कि यूपीएससी की 17 मई 2023 की अधिसूचना में 90 वैकेंसी को (महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित 2 वैकेंसी के अलावा) पुरुष उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नहीं माना जा सकता। ये वैकेंसी महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों के लिए खुली थीं। याचिकाकर्ता के पास उड़ान भरने के लिए उपयुक्त प्रमाणपत्र होने और सभी दौर की परीक्षाएं पास करने के कारण, नियुक्ति के लिए योग्यता थी।



20 वैकेंसी खाली छोड़ना सही नहींकोर्ट ने कहा कि योग्य महिला उम्मीदवारों ने सभी परीक्षाएं पास की थीं, इसलिए प्रतिवादियों की ओर से 20 वैकेंसी को खाली छोड़ना सही नहीं था। उन्हें 20 वैकेंसी को महिला उम्मीदवारों से भरना चाहिए। यह ऑर्डर 25 अगस्त को पारित किया गया। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसलों से बने कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रावधान, विज्ञापन या अधिसूचना की व्याख्या या लागू इस तरह से करने की इजाजत नहीं है जो लिंग के आधार पर पक्षपाती हो।



सिर्फ 2 वैकेंसी महिला उम्मीदवारों के लिएयाचिकाकर्ता अर्चना की ओर से एडवोकेट साहिल मोंगिया ने तर्क दिया कि 17 मई 2023 की अधिसूचना में यह प्रावधान कि कुल 92 वैकेंसी थीं, जिनमें से 2 महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं, इसका मतलब यह नहीं था कि बाकी 90 वैकेंसी पुरुष उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं।

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