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बारिश से फसल को हुआ भारी नुकसान? फसल बीमा का क्लेम करते वक्त भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां

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देशभर में बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। पहाड़ों में जहां लैंडस्लाइड और बादल फटने की खबरें आ रही हैं तो मैदानी इलाकों में भीषण बाढ़ की स्थिति बन गई है। इस वजह से कई राज्यों में फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि फसल को हुए नुकसान की काफी हद तक भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से की जा सकती है।



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। इसके तहत रबी और खरीफ की फसल का इंश्योरेंस कराया जा सकता है। अगर किसी प्राकृतिक आपदा, कीड़ा लगने या किसी अन्य कारण से फसल बर्बाद होती है तो किसान मुआवजे के लिए क्लेम कर सकता है। हालांकि किसान को क्लेम करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं करने पर फसल के नुकसान का मुआवजा मिलने में परेशानी हो सकती है।



क्या है फसल बीमा योजना पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान अपनी रबी, खरीफ या बागवानी/वाणिज्यिक फसल का बीमा करा सकते हैं। इस योजना में किसानों को बहुत ही मामूली प्रीमियम देना होता है, बाकी पैसा सरकार की ओर से दिया जाता है। मसलन रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और वाणिज्यिक फसल के लिए 4% प्रीमियम देकर बीमा कराया जा सकता है। बाकी पैसा राज्य व केंद्र सरकार की ओर से भरा जाएगा। अगर किसी वजह से फसल बर्बाद होती है या नुकसान होता है तो बीमा कंपनी की ओर से किसानों को मुआवजा मिल सकता है।



भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां अगर किसी किसान की फसल को नुकसान पहुंचा है तो वह बीमा कंपनी से मुआवजे के लिए क्लेम कर सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि 3 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी हैं। ऐसा करने पर मुश्किल समय में मिलने वाली आर्थिक मदद में बाधा पहुंच सकती है।



1. नुकसान की सूचना तुरंत दें: अगर आपकी फसल को नुकसान पहुंचा है तो देरी न करें। कई बार किसान समय पर सूचना नहीं देते हैं, जिस वजह से क्लेम खारिज हो जाता है। प्राकृतिक आपदा के 72 घंटों के भीतर बीमा कंपनी को नुकसान की सूचना जरूर दें।



2. गलत या अधूरी जानकारी: क्लेम के लिए आवेदन करते वक्त गलत या अधूरी जानकारी भी किसान को भारी पड़ सकती है। फॉर्म में फसल का नाम, बैंक खाते की जानकारी, सीजन (रबी या खरीफ), मोबाइल नंबर और फसल के नुकसान की सही जानकारी दें। अगर यह गलत हुआ तो आपके क्लेम का पैसा रुक सकता है।



3. दस्तावेज: क्लेम फॉर्म भरते वक्त मांगे गए सभी दस्तावेजों को जरूर लगाएं। फॉर्म के साथ फोटो, बैंक अकाउंट की जानकारी, आधार कार्ड और जमीन के दस्तावेज जमा नहीं किए तो भी आपका क्लेम खारिज हो सकता है। इसलिए फसल नुकसान की फोटो, बैंक खाता विवरण व अन्य दस्तावेज जरूर लगाएं।



नुकसान होने पर कहां दें सूचना फसल को नुकसान होने की स्थिति में फसल बीमा मोबाइल एप, बीमा कंपनी या नजदीक के कृषि कार्यालय में जाकर तुरंत सूचना दे सकते हैं। आप पीएम फसल बीमा योजना की हेल्पलाइन नंबर 14447 पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर इन गलतियों को करने से आप बचेंगे तो समय रहते आपको राहत मिल सकती है।

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