भरतपुर : राजस्थान के भरतपुर में एक व्यक्ति का मकान तोड़ना नगर निगम को भारी पड़ गया। अपना मकान टूटने के बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद अदालत ने नगर निगम के कमिश्नर की गाड़ी को कुर्क करवा दिया। दरअसल यह मामला वर्ष 2017 का है। इस दौरान मंगलवार को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के आदेश पर सेल अमीन ने नगर निगम कमिश्नर समेत दो अधिकारियों के वाहनों को कुर्क कर दिया। इसके चलते अब यह वाहन नहीं चला सकेंगे, न ही इनमें कोई परिवर्तन किया जा सकेगा।
नगर निगम ने मकान तोड़ा, तो कमिश्नर की गाड़ी करवा दी कुर्कहैरान कर देने वाला यह मामला भरतपुर का है, जहां नगर निगम प्रशासन ने 2017 में पूरण सिंह के मकान को अतिक्रमण हटाने के दौरान मकान तोड़ दिया। इससे नाराज पीड़ित ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील की। इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने नगर निगम कमिश्नर और दो अन्य अधिकारियों के वाहनों को कुर्क करने के निर्देश दिए। इस पर सेल अमीन विकास कुमार मंगलवार को मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के वाहनों को कुर्क कर दिया।
पीड़ित का मकान टूटने का यह है पूरा मामलानगर निगम की कमिश्नर श्रवण कुमार बिश्नोई के अनुसार यह मामला 2017 का है, जब नगर निगम प्रशासन ने सीएफसीडी को लेकर अतिक्रमण तोड़े। इस बीच भरतपुर के कुम्हेर गेट के पास पूरण सिंह नाम के व्यक्ति का मकान तोड़ा गया। इस मकान पर किसी विवाद के चलते स्टे लगा हुआ था। मकान टूटने के बाद पीड़ित ने कोर्ट में इस मामले को लेकर अपील की। बाद में 2022 में कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिए थे कि या तो पीड़ित को इसके हर्जाने का भुगतान किया जाए, नहीं तो वाहनों को कुर्क किया जाएगा। इस मामले को लेकर ही मंगलवार को अदालत ने तीनों वाहनों को कुर्क करवाया।
नगर निगम ने मकान तोड़ा, तो कमिश्नर की गाड़ी करवा दी कुर्कहैरान कर देने वाला यह मामला भरतपुर का है, जहां नगर निगम प्रशासन ने 2017 में पूरण सिंह के मकान को अतिक्रमण हटाने के दौरान मकान तोड़ दिया। इससे नाराज पीड़ित ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील की। इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने नगर निगम कमिश्नर और दो अन्य अधिकारियों के वाहनों को कुर्क करने के निर्देश दिए। इस पर सेल अमीन विकास कुमार मंगलवार को मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के वाहनों को कुर्क कर दिया।
पीड़ित का मकान टूटने का यह है पूरा मामलानगर निगम की कमिश्नर श्रवण कुमार बिश्नोई के अनुसार यह मामला 2017 का है, जब नगर निगम प्रशासन ने सीएफसीडी को लेकर अतिक्रमण तोड़े। इस बीच भरतपुर के कुम्हेर गेट के पास पूरण सिंह नाम के व्यक्ति का मकान तोड़ा गया। इस मकान पर किसी विवाद के चलते स्टे लगा हुआ था। मकान टूटने के बाद पीड़ित ने कोर्ट में इस मामले को लेकर अपील की। बाद में 2022 में कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिए थे कि या तो पीड़ित को इसके हर्जाने का भुगतान किया जाए, नहीं तो वाहनों को कुर्क किया जाएगा। इस मामले को लेकर ही मंगलवार को अदालत ने तीनों वाहनों को कुर्क करवाया।
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