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महाराष्ट्र में 26 लाख अपात्र ने लाडली बहिन योजना का लाभ लेने वालों की बनी लिस्ट, रिकवरी और एक्शन की तैयारी

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मुंबई : महाराष्ट्र सरकार के आईटी विभाग की ओर से तैयार रिपोर्ट में 26 लाख अपात्रों द्वारा लाडली बहना योजना का लाभ उठाने की जांच जिला स्तर पर की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि जिला स्तर पर जांच के बाद अपात्र पर कार्रवाई की जाएगी और पात्र महिलाओं की किश्त शुरू कर दी जाएगी। योजना का लाभ पात्र लोगों को ही मिलना चाहिए।



बता दें कि ऐन विधानसभा चुनावों से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस योजना को लागू किया था। योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को मासिक 1,500 रुपये की सहायता दी जाती है, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।

सुप्रिया सुले ने मांगा श्वेत पत्रइस योजना का फायदा उठाने वाली महिलाएं किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। अभी इसके लाभार्थियों की संख्या लगभग 2.25 करोड़ है। सांसद सुप्रिया सुले ने लाडली बहना योजना में 4,800 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए इस योजना पर श्वेत पत्र जारी करने और संपूर्ण जांच की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि अधिकांश लाभार्थियों को इस योजना से बाहर रखा गया है।



पुणे से हटे दो लाख नामलाडली बहना योजना से लगभग 25 से 26 लाख नाम हटा दिए गए हैं, जिनमें से लगभग दो लाख पुणे से हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि शुरुआत में किस आधार पर फॉर्म स्वीकार किए गए थे और अब किन मानदंडों के आधार पर नाम हटा दिए गए हैं? सुले ने कहा कि क्या सरकार पुरुष और महिला आवेदकों में अंतर नहीं कर पाई?







ई केवाईसी का आदेशमहाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार ने लाडकी बहीण योजना का लाभ लेनेवालों को ई केवाईसी कराने को कहा है। इसके बाद और भी फर्जी नाम सामने आ सकते हैं। जो भी लाभार्थी जांच में सही नहीं पाए जाएंगे, उनके नाम योजना से बाहर कर दिए जाएंगे। लाडकी बहीण योजना के तहत एक परिवार से 21 से 65 साल की अधिकतम दो महिलाओं को ही लाभ मिल सकता है।



लाडकी बहीण योजना का लाभ पाने की योग्यतामहिला की उम्र 21 साल से 65 साल के बीच हो।

महिला विवाहित हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो।

पति की छोड़ी गई महिलाएं और बेसहारा महिलाएं।

परिवार में अधिकतम 2 महिलाएं।

परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा न हो।

परिवार में कोई भी सदस्य इनकम टैक्स न भरता हो।

परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में या रिटायर्ड न हो।

सरकार के किसी दूसरी योजना से रुपये न मिल रहे हों।

घर में ट्रैक्टर छोड़कर कोई अन्य चार पहिए का वाहन नहीं होना चाहिए।

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