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Income Tax Return: ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, क्या इस बार मिलेगी राहत?

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Income Tax Return: अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो बहुत कम समय बचा है। वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। वैसे तो हर साल यह समयसीमा 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार सरकार ने पहले ही सितंबर तक का समय दे दिया था। अब जब यह तारीख नजदीक आ रही है, तो करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा एक बार फिर समयसीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है।विस्तार की मांग क्यों हो रही है?एक रिपोर्ट के अनुसार, करदाताओं को आयकर पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों, लॉगिन ट्रैफ़िक में वृद्धि और रिफंड स्टेटस अपडेट करने में कठिनाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया और समय सीमा नहीं बढ़ाई गई, तो कई करदाता जल्दबाजी में गलत आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। इससे भविष्य में उन्हें नोटिस या जुर्माना लग सकता है। हालाँकि, सरकार ने अभी तक समय सीमा बढ़ाने के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है।कौन सा फॉर्म किसके लिए है?आईटीआर दाखिल करते समय सही फॉर्म चुनना बहुत ज़रूरी है। गलत फॉर्म चुनने से आपका रिटर्न अमान्य हो सकता है और रिफंड में देरी हो सकती है। नीचे देखें:* वेतनभोगी कर्मचारी: ITR-1 या ITR-2* व्यवसाय मालिक और पेशेवर: ITR-3 या ITR-4* कंपनियां, एलएलपी और फर्म: आईटीआर-5, आईटीआर-6 या आईटीआर-7गलत सूचना का जोखिमआईटीआर दाखिल करते समय गलत जानकारी देने से बचें। अगर आप अपनी आय कम बताते हैं, तो आयकर विभाग आपके देय कर का 50% तक जुर्माना लगा सकता है। अगर आप जानबूझकर गलत जानकारी देते हैं, तो जुर्माना 200% तक हो सकता है। आयकर विभाग कर चोरी के मामलों में मुकदमा भी चला सकता है।क्या करें?अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो उपयुक्त फॉर्म चुनकर जल्दी से अपना रिटर्न दाखिल करें। पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए सुबह या कम ट्रैफ़िक वाले समय में लॉग इन करने का प्रयास करें। इसके अलावा, किसी टैक्स विशेषज्ञ से सलाह लेना भी फायदेमंद होगा।
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