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दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला: आरोपी को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया

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दिल्ली की एक अदालत ने उस आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जिसने सीएम रेखा गुप्ता पर उनके आवास पर ‘जन सुनवाई’ के दौरान हमला किया था। गिरफ्तार आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकड़िया, गुजरात के राजकोट का निवासी है। वह हमला होते ही मौके से गिरफ्तार किया गया था।घटनाक्रम और जांचआरोपी को सोमवार शाम सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन से तिस् हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया।यह हमला सीएम के कैंप ऑफिस में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान हुआ था।दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।आरोपी के खिलाफ भारतीय कानून की धारा 109(1), 132 और 221 के तहत मामला दर्ज है।जानकारी के अनुसार, आरोपी एक इतिहास अपराधी है और उसके खिलाफ राजकोट के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें चाकू से हमला और शराब से संबंधित कानून उल्लंघन के मामले शामिल हैं।खुफिया ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आरोपी की कड़ी पूछताछ कर रही है।सुरक्षा समीक्षा और प्रतिक्रियागृह मंत्रालय (MHA) दिल्ली सीएम की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है।सीएम को ‘ज़ेड’ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जो गृह मंत्रालय के ‘येलो बुक’ सुरक्षा निर्देशों के तहत आती है।दिल्ली मंत्री कपिल मिश्रा ने इस हमले को बहुत गंभीर बताया और कहा कि आरोपी ने सीएम को भूमि पर गिराने और बेरहमी से पीटने की कोशिश की।रेखा गुप्ता ने इस हमले को न केवल अपने खिलाफ बल्कि दिल्ली के लोगों की सेवा करने के उनके संकल्प के खिलाफ कायरतापूर्ण कोशिश बताया।उन्होंने कहा कि यह हमला उनकी भावना या सेवा के जज्बे को नहीं तोड़ सकता।वह इस हादसे से थोड़ी विचलित जरूर थीं लेकिन अब स्वस्थ हैं और जल्द ही काम पर लौटने का भरोसा दिया।
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