नई दिल्ली। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम आदेश पारित किए। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों समेत सरकारी सावर्जनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें डॉग शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन स्थानों से हटाए गए आवारा कुत्तों को दोबारा वहां पर नहीं छोड़ा जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों तथा हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों का पालन करने के लिए डेडलाइन भी तय कर दी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से इस संबंध में हलफनामा भी मांगा है। अदालत ने अपने आदेश को तीन भागों में बांटते हुए कहा है कि एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट पर राज्य काम करें और एफिडेविट दाखिल करें। कोर्ट ने दूसरे आदेश में राजस्थान हाई कोर्ट के सड़कों पर आवारा पशुओं को लेकर दिए आदेश को पूरे देश में लागू करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि मवेशियों को आश्रय स्थल में रखा जाए। सभी नगर निगम पेट्रोलिंग टीम बनाएं और 24 घंटे निगरानी रखें। इसके साथ ही कोर्ट ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने का आदेश दिया है।
वहीं तीसरे आदेश में कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश जिला अस्पतालों, सार्वजनिक खेल परिसरों, रेलवे स्टेशनों, शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी सरकारी संस्थानों में आवारा कुत्तों का प्रवेश रोकने के लिए आवश्यकतानुसार बाड़ लगाएं। कोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर सार्वजनिक स्थलों की पहचान करने और आठ सप्ताह के भीतर यह कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी है कि आदेशों के अनुपालन में किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा।
The post Supreme Court Order On Stray Dogs : शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों समेत सावर्जनिक स्थानों से हटाए जाएं आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश appeared first on News Room Post.
You may also like

कौन हैं IAS पुलकित गर्ग? चित्रकूट DM बच्चों के साथ लाइन में बैठे, किया दोपहर का भोजन, वीडियो देखा क्या

मणिपुर में सरकार बनाने के लिए भाजपा विधायक एकजुट: एन. बीरेन सिंह

एमबीबीएस छात्रों को मिली एचआईवी-एड्स संक्रमण की जानकारी

कार्यक्रम के दौरान आमजन को समस्या न हो: मुख्य सचिव

पार्षद चुनाव निरस्त कर दूसरे प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित करने के आदेश पर रोक





