बच्चे के जन्म के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना एक जरूरी कानूनी प्रक्रिया है, जो भविष्य में कई कामों में आवश्यक होता है। अब यह सर्टिफिकेट बनवाना और भी आसान हो गया है क्योंकि आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं।
🧒 क्यों जरूरी है बर्थ सर्टिफिकेट?बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत इन कार्यों में पड़ती है:
- स्कूल में एडमिशन
- पासपोर्ट और वीजा बनवाने
- सरकारी योजनाओं का लाभ लेने
- पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी) बनवाने
हर राज्य की अलग वेबसाइट होती है जिससे आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है:
- दिल्ली:
- उत्तर प्रदेश:
आवेदन करने के 7–8 दिनों के भीतर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।
📃 जरूरी दस्तावेज- अस्पताल द्वारा जारी जन्म पत्र
- माता-पिता का विवाह प्रमाण पत्र
- दोनों माता-पिता का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
📌 ध्यान दें: बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। इसके बाद केवल ऑफलाइन तरीका ही अपनाना होगा।
🖊️ ऑफलाइन सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रियाअगर आपने 21 दिन के अंदर आवेदन नहीं किया है या ऑफलाइन ही आवेदन करना चाहते हैं तो यह तरीका अपनाएं:
सामान्यतः प्रमाण पत्र 1 सप्ताह के भीतर बनकर तैयार हो जाता है।
⏳ 21 दिन की सीमा क्यों है जरूरी?सरकार के नियमों के अनुसार, जन्म प्रमाण पत्र 21 दिनों के अंदर बनवाना जरूरी होता है। इसके बाद:
- अतिरिक्त शपथपत्र और दस्तावेज मांगें जा सकते हैं
- प्रक्रिया अधिक समय और खर्चीली हो सकती है
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र समय पर बनवाना बेहद जरूरी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं — बस सही समय और दस्तावेजों के साथ आवेदन करें और इस प्रक्रिया को बिना किसी परेशानी के पूरा करें।
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