हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमाबंदी की प्रतियों पर शुल्क में वृद्धि की है। राजस्व विभाग ने 5 सितंबर को एक अधिसूचना जारी कर इस बदलाव की जानकारी दी। अब लोक मित्र केंद्रों से जमाबंदी की प्रति प्राप्त करने पर नागरिकों को पहले से दोगुना शुल्क चुकाना होगा।
शुल्क में वृद्धि
अधिसूचना के अनुसार, 10 रुपये प्रति पृष्ठ के बजाय अब 20 रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क लिया जाएगा। इसके साथ ही, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जमाबंदी की प्रति प्राप्त करने पर 50 रुपये (जीएसटी सहित) का शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क केवल एक खाता नंबर के लिए लागू होगा। यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक खाता नंबर की जानकारी चाहिए, तो उसे अलग-अलग आवेदन करना होगा और अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा।
शुल्क का वितरण
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जमाबंदी के प्रति के लिए प्राप्त शुल्क में से 10 रुपये प्रति पृष्ठ की राशि सीधे भूमि अभिलेख निदेशक के खाते में जमा की जाएगी।
शुल्क बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया
इस बढ़ोतरी के बाद कुछ नागरिकों ने इसका विरोध भी किया है, खासकर उन लोगों ने जो पहले से वित्तीय दवाब में हैं। कई लोगों का कहना है कि इस वृद्धि से आम आदमी के लिए प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच कठिन हो जाएगी। हालांकि, सरकार ने कहा है कि यह कदम प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने और सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए उठाया गया है।
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