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चरस तस्करी मामले में एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास

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पूर्वी चंपारण,21 जून (Udaipur Kiran) ।अनन्य नारकोटिक्स एक्ट कोर्ट द्वितीय के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं दो साल रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा नेपाल के पर्सा जिला के घुसुकपुर निवासी रामबाबू तिवारी को हुई है, मामले में रक्सौल थाना कांड संख्या 128/2017 दर्ज हुई थी। जिसमें कहा गया था कि 2 मई 2017 को करीब 3 बजे दिन में रक्सौल बॉर्डर के धीरवा टोला के समीप एस एस बी जवानों ने संदेह होने पर एक युवक को रोका। जांच के दौरान उसके बैग में रखे 2.500 ग्राम चरस बरामद हुआ। विचारण वाद संख्या 45/2017 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने तीन गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा।

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद एनडीपीएस की धारा 20(बी)ii (सी ) में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार

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