रामगढ़, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) । राज्य सरकार ने दाखिल खारिज कराने के लिए नए नियम लगा दिए हैं। अब जीरो टैगिंग के बिना किसी भी जमीन का दाखिल खारिज संभव नहीं है। राज्य सरकार के इस निर्देश के बाद भूमि विवादों में कमी आने की संभावना है। राजस्व विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार भूमि का दाखिल खारिज कराने वाले दावेदार को अपनी जमीन की चारदिवारी करनी होगी। साथ ही उसस्थल पर मौजूद होकर अपनी तस्वीर भी खिंचवानी होगी। अंचल कार्यालय से कर्मचारी उस स्थान पर जाएंगे, जिस जमीन के दाखिल खारिज के लिए आवेदन ऑनलाइन किया गया होगा। जमीन के दस्तावेज के साथ वह तस्वीर ऑनलाइन टैग करना होगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस व्यक्ति के जरिये जमीन का मालिकाना हक हासिल किया गया है। किस व्यक्ति के जरिये अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाई गई और जमाबंदी खुलवाई जा रही है।
इससे पहले दाखिल खारिज को लेकर कई विवाद सामने आ चुके हैं। इस वजह से आम नागरिकों को भारी परेशानी होती आ रही है। लोगों की इस परेशानी का फायदा असामाजिक तत्वों की ओर से उठाया जाता रहा है। रामगढ़ अंचल निरीक्षक शुभम कुमार ने बताया कि आम नागरिकों को इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है इसलिए वे परेशान होते हैं। नए नियम के साथ आम नागरिकों को दाखिल खारिज करने में सुविधा होगी।
—————
(Udaipur Kiran) / अमितेश प्रकाश
You may also like
बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली पर सियासी जंग: जेडीयू ने बताया मास्टरस्ट्रोक, आरजेडी ने कहा- सरकार को तेजस्वी ने झुकाया
जन्मदिन विशेष: वो किस्सा जब सुखविंदर सिंह से एआर रहमान ने मांगी थी माफी
भारतीय शेयर बाजार सपाट खुला, फार्मा शेयरों में तेजी
लव जिहाद' के नाम पर शादी, फिर धर्म परिवर्तन और ज़बरदस्ती गोमांस… नाबालिग की चीख ने खोली सच्चाई….
ईडी का बड़ा एक्शन: मतांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के ठिकानों पर छापेमारी