नई दिल्ली, 13 मई . सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 21 हजार करोड़ रुपये के ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के व्यापारी हरप्रीत सिंह तलवार ऊर्फ कबीर तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने तलवार को जमानत के लिए छह महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट आने की छूट दे दी.
सुप्रीम कोर्ट ने तलवार के खिलाफ टेरर फाइनेंस के आरोपों को प्रीमैच्योर बताया. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वो इस मामले की सुनवाई जल्द खत्म करे और महीने में दो बार केस की सुनवाई की तिथि नियत करे. सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ड्रग्स के पैसे का इस्तेमाल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया था.
उल्लेखनीय है कि 12 सितंबर 2021 को मुंद्रा बंदरगाह पर ईरान के रास्ते अफगानिस्तान से कुछ कंटेनर आए जिसमें कुछ में हेरोइन रखे गए थे. इन हेरोइन का वजन 2988.21 किलोग्राम था. जांच में पता चला कि ये छठी खेप थी जिसे पकड़ा गया. इस मामले में कुछ अफगानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया था.
/संजय
—————
/ वीरेन्द्र सिंह
You may also like
पाकिस्तानी आतंकवादी 'नागरिक' कवर का इस्तेमाल कर बच नहीं सकते : भारत
Rajasthan:भजनलाल सरकार ने फिर से जनता को दी बड़ी सौगातें, लोगों ने इस प्रकार जाहिर की अपनी खुशी
शनि प्रदोष व्रत का माहात्म्य: जानें शनिदेव की कृपा पाने के अचूक उपाय और लाभ
हार्वर्ड पर ट्रंप की टिप्पणी: अमेरिकी उच्च शिक्षा के भविष्य पर गहराते बादल
हार्वर्ड विवि के पूर्व छात्र और सांसद राघव चड्ढा ने ट्रंप प्रशासन की आलोचना की