– जिले में इस वर्ष होंगे 362 युवा लाभान्वित
इंदौर, 5 मई . राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं. इन योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति के युवाओं को उद्योग, व्यवसाय तथा सेवा ईकाई स्थापना के लिये 10 हजार रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का लोन दिया जायेगा. जिले में इस वर्ष इन योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं. जिले में इस वर्ष तीन विभिन्न योजनाओं में 362 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है.
जनसम्पर्क अधिकारी महिपाल अजय ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन के मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिये संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना तथा सावित्री बाई फूले स्व. सहायता समूह योजना क्रियान्वित की जा रही है. जिले में इस वर्ष संत रविदास स्वरोजगार योजना में 100 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है. योजना में एक लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक उद्योग परियोजनाओं के लिये एवं एक लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का लोन, सेवा ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु प्रदान किया जायेगा. योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच तथा न्यूनतम योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये. वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान वितरित/शेष ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा.
इसी तरह डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 240 युवाओं को लाभान्वित करना का लक्ष्य प्राप्त हुआ है. इस योजना में पात्र हितग्राही को 10 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की राशि सेवा ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु प्रदान की जायेगी. योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राही की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिये. हितग्राही आयकर दाता नहीं होना चाहिये. योजना में वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान वितरित/शेष ऋण पर 7 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा. उक्त दोनों योजनाओं के लिए इच्छुक आवेदक जिले के किसी भी एम.पी. ऑनलाईन सेंटर पर जाकर वेबसाईट में आवेदन कर सकते है. आवेदक को आवेदन करने के पश्चात जिला अंत्यावसायी कार्यालय इंदौर में रूम नं. 205 कलेक्टोरेट कार्यालय इंदौर में आवेदन की प्रति के साथ सम्पर्क करना होगा.
इसी प्रकार सावित्री बाई फूले स्व. सहायता समूह योजना अन्तर्गत जिले को 22 महिलाओं को लाभ दिया जायेगा. योजना हेतु पात्र महिला हितग्राही को 20 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक की राशि उद्योग, सेवा ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिये दी जायेगी. अनुदान राशि प्रति महिला 10 हजार रुपये देय होगी. इस योजना के लिए ऋण आवेदन पत्र जिला अंत्यावसायी कार्यालय इंदौर में रूम नं. 205 कलेक्टोरेट कार्यालय इंदौर से प्राप्त कर ऑफलाईन स्वीकार किये जाएंगे.
तोमर
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