रांची, 28 अप्रैल . रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार को हटाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने राज्य सरकार के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की विस्तृत सुनवाई अब छह मई को होगी.
कोर्ट ने कहा कि यह आदेश स्टिगमैटिक (कलंक लगाकर हटाना) है, जो यह कानून के विरुद्ध है. हटाने की पहले प्रक्रिया अपनाई जाने चाहिए थी. उन्हें एक मौका मिलना चाहिए था. जनहित की बात कहते हुए हुए उन्हें हटाया गया था.
उल्लेखनीय है कि 17 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के हस्ताक्षर वाला एक लेटर जारी किया गया था जिसके माध्यम से रिम्स के तत्कालीन निदेशक डॉ राजकुमार को बर्खास्त किया था. जिसे डॉक्टर राजकुमार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
—————
/ विकाश कुमार पांडे
You may also like
नरेश टिकैत का बयान देश विरोधी ताकतों का समर्थन, जांच होः भारतीय किसान संघ
अमेरिकी हमले में यमन के प्रवासी हिरासत केंद्र पर 68 लोग मारे गए
त्रिलोकपुर पहुंचेगी दिव्य प्रेम व एकता का संदेश लेकर निकली श्री सत्य साई रथ यात्रा
भूखी-प्यासी महिला नक्सली पहुंची एसपी के समक्ष, किया सरेंडर
महिषादल में बस दुर्घटना, 22 घायल