भोपाल, 8 जुलाई (Udaipur Kiran) । राजधानी भोपाल की विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत ने 11 वर्षीय साली (पत्नी की बहन) से सात महीने तक लगातार दुष्कर्म करने वाले जीजा को दोषी मानते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिकर राशि के रूप में चार लाख रुपये प्रदान करने का आदेश भी पारित किया है। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला एवं ज्योति कुजूर ने पैरवी की।
विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला ने मंगलवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दो नवंबर 2020 को चाइल्ड लाईन भोपाल के सदस्य द्वारा पुलिस थाना टीटीनगर थाना पुलिस को एक लिखित शिकायत की थी कि आरोपित अनिल मोरे उसका सगा जीजा होते हुए उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। फरियादी ने अपने कथनों मे बताया कि पांच भाई- बहनों में वह सबसे छोटी है और उसके माता-पिता नही है, बड़े भाई ने दीदी के घर रहने के लिये भेज दिया।
फरियादी 11 वर्ष की उम्र में अपने जीजा के घर पहुंची थी, जहां आरोपित उसके साथ यह गंदा काम किया। आरोपित उसकी बहन के काम पर जाने के बाद अकेले में उसके साथ दुष्कर्म करता था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। शिकायत पर टीटी नगर थाने में केस दर्ज हुआ। जांच के बाद पुलिस ने जीजा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(f), 376(2)(n), 323, 506 सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं 3/4, 5एल/6 और 5एन/6 के तहत चालान पेश किया। सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने साक्ष्य और तर्क पेश किए, जिन्हें कोर्ट ने विश्वसनीय मानते हुए अनिल को दोषी ठहराया।
(Udaipur Kiran) तोमर
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