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इंदौर हाईकोर्ट के निर्देश- इंदौर के 75 छात्रों के लिए दोबारा होगी नीट यूजी की परीक्षा

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इंदौर, 30 जून (Udaipur Kiran) । राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) में बिजली गुल होने के बाद प्रभावित हुए मध्य प्रदेश के 75 छात्रों को राहत मिली है। इंदौर हाईकोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को निर्देश दिया है कि वह इन छात्रों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करे और उसका परिणाम शीघ्र जारी करे।

गौरतलब है कि गत 4 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के दौरान इंदौर और उज्जैन के कई केंद्रों पर बिजली चली गई थी, जिससे परीक्षार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि अंधेरे और गर्मी में परीक्षा देना उनके लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा। इन छात्रों ने तीन जून से पहले कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके चलते कोर्ट ने केवल उन्हीं के लिए फिर से परीक्षा कराने का आदेश दिया है।

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने परीक्षा की परिस्थिति को महसूस करने के लिए कोर्टरूम की बिजली बंद कर दी थी और प्रश्नपत्र को उस वातावरण में पढ़ा। न्यायालय ने माना कि छात्र परिस्थितियों के शिकार हुए, जबकि गलती उनकी नहीं थी। एनटीए की ओर से पेश हुए सरकारी वकीलों ने दावा किया कि परीक्षा केंद्रों पर बिजली बैकअप की व्यवस्था थी। इसके जवाब में छात्रों की ओर से वकील मृदुल भटनागर ने कोर्ट को सूचित किया कि खुद एनटीए के पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में उल्लेख है कि कई केंद्रों पर न तो जनरेटर थे और न ही पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था।

सोमवार को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की कोई गलती न होने के बावजूद उन्हें बिजली कटौती के कारण असुविधाजनक स्थिति में डाल दिया गया था। इसीलिए परीक्षा दोबारा कराई जाए।

दो हजार से ज्यादा छात्रों के प्रभावित होने की संभावना

इस तकनीकी खामी के कारण लगभग 600 से 2000 छात्रों की परीक्षा प्रभावित हुई थी। अब तक 85 छात्र याचिका दाखिल कर चुके हैं। अदालत ने शुरुआत में 15 मई को एनटीए से जवाब मांगा और परिणाम पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कई सुनवाइयों में छात्रों की संख्या और शिकायतें लगातार बढ़ती रहीं।

(Udaipur Kiran) तोमर

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