जालौन, 17 मई . जालौन के विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. थाना आटा क्षेत्र में वर्ष 2020 में दलित युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है.
घटना 16 मार्च 2020 की है. आरोपी शेर सिंह पुत्र भगवानदीन खंगार ने पीड़िता के घर में घुसकर दुष्कर्म किया था. पीड़िता की मां ने 19 मार्च को थाना आटा में एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 452 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2) वी के तहत मामला दर्ज किया.
क्षेत्राधिकारी कालपी राहुल पांडे ने विवेचना कर 19 जून 2020 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. 10 फरवरी 2021 से नियमित सुनवाई शुरू हुई. विशेष न्यायाधीश डॉ. अवनीश कुमार द्वितीय ने 17 मई 2025 को फैसला सुनाया.
न्यायालय ने धारा 376 के तहत आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया. धारा 452 में तीन वर्ष की सजा और 10 हजार जुर्माना दिया. एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2) में 10 वर्ष की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना सुनाया. जुर्माना न देने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा. सरकारी पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने मामला लड़ा.
—————
/ विशाल कुमार वर्मा
You may also like
CM भजनलाल की सुरक्षा में बीकानेर में दूसरी बार चूक! काफिले में घुसे युवक लगाए नारे, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ 4 दिन की लड़ाई, आखिर इस जंग में भारत को क्या मिला? समझिए पूरी ABCD
ग़ज़ा के मुद्दे पर यूएन चीफ़ ने अरब देशों के नेताओं से की ये अपील
ट्रंप ने एपल से कहा भारत छोड़ो लेकिन क्या अपने पैर जमा चुकी कंपनी ऐसा कर पायेगी?
जसप्रीत बुमराह ने डीसी के खिलाफ मैच से पहले नेट्स में जड़े बड़े-बड़े शॉट्स, यहां देखें वीडियो