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नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की बहस पूरी, गांधी परिवार की दलीलें 4 जुलाई को रखने का आदेश

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नई दिल्ली, 03 जुलाई (Udaipur Kiran) । नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में गुरुवार काे ईडी की ओर से राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपनी दलीलें पूरी कर ली है।इसके बाद स्पेशल जज विशाल गोगने ने 4 जुलाई को राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत दूसरे आरोपितों की ओर से दलीलें रखने का आदेश दिया।

ईडी की ओर से पेश अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि यंग इंडियन 2000 करोड़ की आपराधिक आय प्राप्त करने का एक साधन था और यह मनी लांड्रिंग का एक क्लासिक मामला है। सुनवाई के दौरान एएसजी ने कहा कि शेयरहोल्डिंग सिर्फ नाम के लिए है और अन्य आरोपित गांधी परिवार की कठपुतली हैं। ईडी ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस को नियंत्रित करते हैं। उनका उद्देश्य 92 करोड़ प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य 2000 करोड़ रुपये प्राप्त करना था।

ईडी ने 2 जुलाई को कोर्ट को बताया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 2000 करोड़ की संपत्ति के लिए मात्र 50 लाख रुपये ही दिए। एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड का स्वामित्व लेने के बाद गांधी परिवार के नियंत्रण वाली यंग इंडियन लिमिटेड नेल घोषणा की कि वो नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन नहीं करेगा। ईडी ने कहा था कि एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड की संपत्तियां दिल्ली के अलावा लखनऊ, भोपाल, इंदौर, पंचकुला, पटना और देश के दूसरे स्थानों पर स्थित हैं। देश भर की ये संपत्तियां 1947 के बाद केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने एसोसिएटेड जनरल्स को दी थी। उन्होंने कहा कि एसोसिएटेड जनरल्स की संपत्तियां यंग इंडियन को पैसे बनाने के लिए हस्तांतरित की गई थीं।

इस मामले में शिकायतकर्ता सुब्रह्ण्यम स्वामी का आरोप है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया। हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष याचिका लगाई गई है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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