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डीआईजी के निर्देश पर इंस्पेक्टर रामप्रसाद शर्मा निलम्बित

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मुरादाबाद, 27 जून (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद जनपद के थाना मझोला के इंस्पेक्टर रामप्रसाद शर्मा को पुलिस उपमहानिरीक्षक मुनिराज के निर्देश पर निलम्बित कर दिया है। उन पर आरोप हैं कि उन्होंने थाना क्षेत्र निवासी शिकायतकर्ता ज्योति पुत्री रमेश सिंह की शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में लापरवाही बरती और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना भी की। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस उपमहानिरीक्षक के साथ वरिष्ठ अधिकारियों से की थी। रामप्रसाद शर्मा पूर्व में थाना सिविल लाइन, थाना कांठ, थाना मूंढापांडे आदि में बतौर निरीक्षक कार्य कर चुके हैं।

पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा बीते 18 जून को प्रेषित जाँच आख्या के आधार पर थाना मझोला एसएचओ आरपी शर्मा को शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ज्योति ने आरोप लगाया था कि विपक्षीगण ओमकार आदि ने शादी तय होने के बाद दहेज की मांग की, नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार किया और शादी से इंकार किया। इस मामले में आरोपितों पर मुकदमा दर्ज करने और उन पर कार्रवाई करने में ढील बरती गई।

डीआईजी मुनिराज के निर्देश पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम 17(1)(क) के तहत निरीक्षक रामप्रसाद शर्मा को आज तत्काल निलम्बित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई। जिससे आरोपों की सत्यता का पता लगाया जा सके।

विभागीय जानकारी के अनुसार निलम्बन अवधि में निरीक्षक रामप्रसाद शर्मा को वित्तीय नियम संग्रह के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर दी जाएगी। उन्हें मंहगाई भत्ता भी दिया जाएगा, यदि वे निलम्बन से पहले वेतन के साथ मंहगाई भत्ता प्राप्त करते थे। निलम्बन के दौरान अन्य भत्ते भी तभी मंजूर होंगे जब यह प्रमाणित हो कि वे संबंधित मदों में व्यय हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, निलम्बन अवधि में निरीक्षक को पुलिस लाइन, मुरादाबाद में विधिवत प्रतिसार निरीक्षक के नियंत्रण में रहना होगा और मुख्यालय छोड़ने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। उन्हें यह भी प्रमाणित करना होगा कि वे निलम्बन अवधि में किसी रोजगार या व्यापार में संलग्न नहीं हैं।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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