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Transaction फेल होते ही बैंक को देना पड़ेगा जुर्माना! जानिए कैसे हर दिन मिलेंगे ₹100

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क्या आपने कभी ATM से पैसे निकालने की कोशिश की और खाते से पैसे कट गए, लेकिन कैश आपके हाथ में नहीं आया? या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान पेमेंट फेल हो गया, लेकिन आपके अकाउंट से रुपये गायब हो गए? ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Indian Reserve Bank (RBI) ने ग्राहकों की इस परेशानी को दूर करने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं।

अब अगर आपका कोई Bank Transaction फेल होता है और पैसे वापस नहीं आते, तो बैंक को न केवल रिफंड करना होगा, बल्कि देरी होने पर हर दिन 100 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। आइए, इस नए नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि यह आपके लिए कैसे मददगार साबित हो सकता है।

RBI का नया नियम 

Indian Reserve Bank (RBI) ने 20 सितंबर 2019 को एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया था, जिसे TAT (Turn Around Time) हार्मोनाइजेशन नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियम के तहत, यदि कोई Bank Transaction फेल हो जाता है और ग्राहक के खाते से पैसे डेबिट हो जाते हैं, तो बैंक को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर वह राशि वापस करनी होगी।

अगर बैंक ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे हर दिन के लिए 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह नियम न केवल ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है, बल्कि बैंकों को अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। चाहे वह ATM हो, UPI, IMPS, या कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर, यह नियम हर तरह के डिजिटल लेनदेन पर लागू होता है।

कब और कैसे मिलेगा आपको जुर्माना?

Indian Reserve Bank (RBI) के नियमों के अनुसार, जुर्माना तभी लागू होगा जब ट्रांजेक्शन फेल होने का कारण बैंक की गलती हो या ऐसी स्थिति हो, जिस पर ग्राहक का कोई नियंत्रण न हो। उदाहरण के लिए, अगर आपने ATM से पैसे निकालने की कोशिश की और आपके खाते से रुपये कट गए, लेकिन मशीन से कैश नहीं निकला, तो बैंक को अगले 5 कार्यदिवसों के भीतर राशि वापस करनी होगी।

अगर बैंक ऐसा नहीं करता, तो छठे दिन से हर दिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसी तरह, अगर आपने UPI या IMPS के जरिए पैसे भेजे और लाभार्थी के खाते में राशि नहीं पहुंची, तो बैंक को ट्रांजेक्शन के अगले दिन (T+1) तक इसे ठीक करना होगा। देरी होने पर जुर्माना लागू होगा।

डिजिटल लेनदेन में राहत 

आजकल डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण कई बार लेनदेन फेल हो जाता है। Indian Reserve Bank (RBI) ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है। अगर आप PoS (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन पर कार्ड स्वाइप करते हैं या ऑनलाइन UPI के जरिए पेमेंट करते हैं, और पैसा कट जाता है लेकिन दुकानदार या लाभार्थी को नहीं मिलता, तो बैंक को इसे एक दिन (T+1) के भीतर ठीक करना होगा।

अगर ऐसा नहीं होता, तो हर दिन की देरी के लिए 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह नियम ग्राहकों को आर्थिक नुकसान से बचाने और बैंकों को जवाबदेह बनाने के लिए बनाया गया है।

आप क्या कर सकते हैं?

अगर आपका कोई Bank Transaction फेल हो जाता है, तो सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करें। ट्रांजेक्शन की डिटेल्स, जैसे तारीख, समय, और राशि, अपने पास रखें। Indian Reserve Bank (RBI) के नियमों के अनुसार, आप न केवल रिफंड के हकदार हैं, बल्कि देरी होने पर जुर्माने की मांग भी कर सकते हैं।

अगर बैंक आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता, तो आप RBI के उपभोक्ता शिकायत पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह नियम न केवल आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि बैंकों को समय पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर करता है।

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